Imran Khan LIVE : पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान तुरंत रिहा, लोगों से की शांति की अपील

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को 'गैरकानूनी और अवैध' करार दिया

Update: 2023-05-11 13:44 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तारी को 'गैरकानूनी और अवैध' करार दिया और आदेश दिया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर गिरफ्तार किया गया था और अल-कादिर ट्रस्ट भूमि सौदा मामले में 8 दिनों के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की रिमांड पर भेज दिया गया था और पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में भी आरोपित किया गया था।

इस बीच, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने NAB को खान को गिरफ्तार करने के तरीके के लिए फटकार लगाई और कहा, "राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अदालत का अपमान किया है।"

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को फौरन रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है. अदालत ने NAB से कहा, "हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते." चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा- 'हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी.'

12 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे इमरान

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा. इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको (इमरान खान) मानना होगा. रिहाई के बाद इमरान ने कहा- 'रिमांड में मुझे डंडों से मारा गया और मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया था.'

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