Brij Bhushan Singh Case: मेरे पास मेरी बेगुनाही के सारे सबूत- बोले बृज भूषण सिंह, जब गलती की ही नहीं तो मानूं क्यों

Brij Bhushan Sharan Singh : मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट में महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह अदालत में पेश हुए।;

Update: 2024-05-21 11:00 GMT

Brij Bhushan Sharan Singh : मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट में महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनको मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी। इस दौरान जब सरकारी वकील ने उनसे पूछा कि वो मुकदमे का दावा कर रहे हैं या गलती स्वीकार कर रहे हैं?जिसपर बृजभूषण सिंह के वकील ने कहा कि मुकदमे का दावा कर रहे हैं।

बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि क्या आप गलती मानते हैं?जिसपर उन्होंने जवाब दिया कि कोई सवाल ही नहीं है, गलती की नहीं तो मानें क्यों। इसके साथ ही मामले में अन्य आरोपी और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को बेकसूर बताया।

‘सारे आरोप झूठे’

विनोद तोमर ने कहा ये सबकुछ झूठ है। हमारे पास पूरे सबूत हैं। घर पर कभी नहीं बुलाया, डांटा-धमकाया भी नहीं है। सारे आरोप झूठे हैं। दूसरी तरफ अदालत ने इस मामले को लंबे समय तक खींचने से मना कर दिया है और कहा है कि MP-MLA मामलों में लंबी तारीखें न दी जाएं। जज ने कहा है कि कोर्ट में अधिकतम 10 से 15 तारीखें जाती हैं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे होगी।

आरोपी पर लगी ये धाराएं

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि दोनों आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के मुकदमें के लिए आरोपपत्र सौंपा जाता है। क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर CRPC की धारा 41ए के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है। फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए है। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है।

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