सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक BSF कार्रवाई कर सकेगी : गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक नए आदेश से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है

Update: 2021-10-14 07:06 GMT

एएनआई , नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को लेकर बड़ा फैसला करते हुए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है।

अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां भी दे दी गई हैं। ये अधिकार बीएसएफ को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है।

माने अब मैजिस्ट्रेट के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है।

गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक नए आदेश से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इससे बीएसएफ के अधिकारियों को 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है।

इस महत्वपूर्ण फैसले का विरोध होना भी शुरू हो गया है।सबसे पहले पंजाब से अकाली दल ने विरोध किया फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इसके विरोध में आवाज़ उठा दी। पंजाब की राजनीति जिस दिशा में जा रही वो खतरनाक है। देश को पंजाब के रूप में दूसरा कश्मीर नहीँ चाहिए, जबकि वहां के सत्तालोलुप दल इस पर आमादा दिखाई दे रहे हैं।


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