दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक,ट्विटर और गूगल को भेजा नोटिस,13 अप्रैल को इस मामले की करेगी सुनवाई

इस याचिका में इन मंचों के नामित अधिकारियों से सोशल मीडिया से फेक न्यूज को हटाने का विवरण मांगा गया है। अब अदालत 13 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी।

Update: 2020-03-11 08:02 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित की जारी रही फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने के लिए संघ विचारक के एन गोविंदाचार्य की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र का रुख जानना चाहा। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून का पालन न करने का आरोप लगाया गया है जिसकी वजह से दंगे जैसी स्थिति बनती है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर फेसबुक, गूगल और ट्विटर को भी नोटिस जारी किया। इस याचिका में इन मंचों के नामित अधिकारियों से सोशल मीडिया से फेक न्यूज को हटाने का विवरण मांगा गया है। अब अदालत 13 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। 

गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भारी हिंसा के बाद लगातार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें देकर अफवाह फैलाने की रिपोर्ट्स आई। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की जाती रही है। इससे पहले एक अफवाह के चलते दिल्ली में पांच मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा था। हालांकि, बाद में दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि कहीं कोई तनाव नहीं सिर्फ एक अफवाह थी।

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