PAPER LEAK BILL: पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, संसद में लेने जा रही है ये नया कानून

Paper Leak Bill in Parliament: पेपर लीक पर पूर्ण रोक लगाने के लिए सरकार संसद में एक बिल लाने जा रही है। जी हां, आज इससे संबंधित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया जाएगा।;

Update: 2024-02-05 08:39 GMT

Paper Leak Bill in Parliament: पेपर लीक पर पूर्ण रोक लगाने के लिए सरकार संसद में एक बिल लाने जा रही है। जी हां, आज इससे संबंधित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसका मकसद प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। इस बिल में पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की जेल का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, संगठित अपराध के लिए बिल में 5 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है।

सरकार का मानना ​​है कि कानून को सख्त बनाने से परीक्षाओं में धांधली रोकी जा सकेगी। पेपर लीक के साथ-साथ नकल पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। यह बिल ऐसे समय में आ रहा है जब कुछ दिन पहले झारखंड में सीजीएल (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर हजारों छात्रों ने रांची में प्रदर्शन किया था। पेपर लीक के कारण कई राज्यों में परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं और अभ्यर्थियों की मेहनत बर्बाद हो गई है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इस विधेयक को संसद में पेश करेंगे। इसमें पेपर लीक मामलों में न्यूनतम 3 से 5 साल की सजा का प्रस्ताव है। विधेयक का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनईईटी, जेईई और सीयूईटी सहित सभी प्रमुख परीक्षाओं में नकल को रोकना है। इन परीक्षाओं में लाखों युवा भाग लेते हैं।

इतना ही नहीं, परीक्षाओं में सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए सख्त कानून का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही परीक्षा आयोजित करने में आया पूरा खर्च भी फर्म से वसूला जाएगा। दोषी साबित होने पर कंपनी को 4 साल के लिए सरकारी परीक्षाएं आयोजित करने से भी रोक दिया जाएगा।

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