Rahu Gandhi News: 6 साल पुराने केस में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, झारखंड की इस अदालत ने सशरीर किया तलब
Rahu Gandhi News: भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा 2018 में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में अब राहुल गांधी को सशरीर तलब किया है.;
Rahu Gandhi News: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोझारखंड में चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। बता दें, यह मामला 2018 का है। दरअसल, साल 2018 में BJPको लेकर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने मामला दर्ज कराया था।
रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला ट्रांसफर कर दिया गया था लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू होने के बाद इस केस को यहां ट्रांसफर कर दिया गया। भाजपा नेता प्रताप कटियार के अधिवक्ता केशव प्रसाद ने जानकारी देते हे बताया कि अप्रैल 2022 में इस मामले में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट जारी किया।
इसके बाद कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी लेकिन 14 मार्च 2024 को अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। साल 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने वाद दायर किया था जिसमें अब कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर तलब किया है।