RBI ने की कड़ी कार्यवाही, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया करोड़ों का जुर्माना

RBI ने ICICI बैंक पर 12.19 करोड़ जबकि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Update: 2023-10-17 14:15 GMT

RBI (भारतीय रिजर्व बैंक)  ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने के मामले मे ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बताया कि ICICI बैंक पर 12.19 करोड़ जबकि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

ये रहे हैं कारण

प्राइवेट बैंक ICICI पर यह यह जुर्माना ऋण और अग्रिम-सांविधिक और 'वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

जबकि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर यह जुर्माना बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता', 'बैंकों द्वारा लगाए गए वसूली एजेंटों', 'बैंकों में ग्राहक सेवा' और 'ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों' से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। RBI ने कहा है कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

जानिए RBI ने क्या कहा

RBI के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है।

RBI ने ग्राहकों के हित में लिए फैसले

दरसअल देश में RBI बैंकिंग नियामक संस्था है, जो बैंक ब्याज दरों से लेकर बैंकिंग नियम बनाती है, जिसका पालन बैंकों को करना पड़ता है। यदि कोई बैंक इन नियमों की अनदेखी करता या उन्हें तोड़ता है तो RBI उसके खिलाफ एक्शन लेती है. कई मौकों पर रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। RBI देश की एक सर्वोच्च संस्था है।

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