गुजरात राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, SC ने याचिका ठुकराई

Update: 2017-08-03 07:43 GMT

नई दिल्ली : गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की याचिका ठुकरा दी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि गुजरात राज्यसभा चुनाव में NOTA का इस्तेमाल न किया जाए और इसे असंवैधानिक करार दें जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी पर कहा कि न ही चुनाव रद्द किया जाएगा और न ही बैलेट पेपर से NOTA का ऑप्शन हटाया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटा (NOTA) को चुनौती दे रही कांग्रेस से पूछा कि चुनाव आयोग ने 2014 में नोटीफिकेशन जारी किया था तब चुनौती क्यों नहीं दी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की NOTA का विकल्प देने संबंधी अधिसूचना की समीक्षा करने पर सहमति दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को फिर होगी। दरअशल क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गुजरात से कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार अहमद पटेल के मुकाबले में बीजेपी ने अपने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत को गुजरात से ही राज्यसभा की 3 सीटों के लिये खड़ा किया है। इससे कांग्रेस के अहमद पटेल के लिये मुश्किलें बढ़ गई हैं।

वहीं गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव होने हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट में रखा है ताकि बीजेपी उनपर अपने पक्ष में वोट करने का दबाव न बना सके।

बताया जा रहा है क्रॉस वोटिंग का खतरा झेल रही कांग्रेस के लिए नोटा (NOTA) एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है। इसलिए कांग्रेस ने इसे हटाने के लिए चुनाव आयोग के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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