इटावा पुलिस की सख्त पैरवी से हुई रेप के आरोपी की आजीवन सजा, एक लाख का जुर्माना भी देना होगा

Update: 2021-02-19 09:51 GMT

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग और पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 7 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्यु तक जेल में रहने एवं 1 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

क्या था मामला 

 25.2.2020 को थाना बकेवर पर वादी महेश कुमार धोबी द्वारा कस्वा बकेवर में सपना किन्नर के यहां पर ढोलक बजाने वाले भूरा मुस्लिम पुत्र जमील के विरूद्ध अपनी 7 वर्षीय पुत्री के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के संबंध में तहरीर दी गई थी. जिसके संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बकेवर पुलिस रेप की धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/ एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था. जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण से संबंधित समस्त प्रकार के साक्ष्य संकलित कर थाना बकेवर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में अभियुक्त भूरा मुस्लिम उर्फ वकील को दिनांक 26.02.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था .

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 12.05.2020 को न्यायालय में आरोपप्रत्र प्रेषित किया गया तथा थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष के अन्दर सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई.

Tags:    

Similar News