श्रमजीवी विस्फोट कांड में सजा का ऐलान, नाफिकुल और हीलाल को फांसी की सजा

Punishment announced in Shramjeevi blast case, Nafikul and Hilal awarded death sentence

Update: 2024-01-03 11:22 GMT

जौनपुर में श्रमजीवी विस्फोट कांड में सजा का ऐलान किया गया है। इस केस में आरोपी नाफिकुल और हीलाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों आतंकियों पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।  श्रमजीवी विस्फोट कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी इस केस में अब 19 साल बाद सजा सुनाई गई है। श्रमजीवी विस्फोट कांड 28 जुलाई 2005 को हुआ था । 

श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम धमाके के दोषियों हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को जौनपुर (यूपी) की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। 28 जुलाई 2005 को ये ट्रेन पटना से दिल्ली जा रही थी। बम धमाके में 14 यात्रियों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इस केस में 2 आतंकियों को पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

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