स्वरा भास्कर पर कानपुर में राजद्रोह का केस दर्ज

कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मेरे बयान के लिए 20 मार्च की तारीख तय कर दी है।

Update: 2020-02-29 16:52 GMT

कानपुर: बॉलिवुड ऐक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों अलग-अलग मंचों से नागरिकता संशोधन कानून (CAA), एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। हाल ही में उनसे एनआरसी को लेकर सवाल किया गया तो वह अपने जवाब की वजह से ही ट्रोल का शिकार हो गईं। बहरहाल, अब स्वरा की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। कानपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बख्शी ने कानपुर के सीएमएम-7 की कोर्ट मे स्वरा भास्कर के खिलाफ राजद्रोह का परिवाद दाखिल किया है।

विजय बख्शी ने यूट्यूब पर अपलोड विडियोज को अधार बनाया है। एनबीटी ऑनलाइन ने विजय बख्शी से बातचीत भी की। वह कहते हैं, 'स्वरा भास्कर के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए, 153 बी और 505 (2) के तहत परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मेरे बयान के लिए 20 मार्च की तारीख तय कर दी है।'

'मैंने एक विडियो भी देखा...'

वादी विजय बख्शी ने कहा, 'स्वरा भास्कर भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए दो संप्रदायों के बीच विवाद पैदा करने के मकसद से इस तरह के भड़काऊ भाषण देती हैं। इसकी वजह से अकसर झगड़ा होता रहता है। मैंने भी इसका एक विडियो देखा था, जिसके बाद दिल्ली में दंगे की स्थिति पैदा हुई। इस दंगे में हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल और आईबी के अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। इन सब वजहों से मैंने यह केस दाखिल किया है।'

'फिर सरकार से मांगी जाएगी इजाजत'

विजय बख्शी ने कहा, 'सीआरपीसी 200 के तहत वादी के बयान मैजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। इसमें मुझे बयान देना होगा। फिर मेरे गवाहों के बयान होंगे। गवाहियां पूरी होने के बाद मैं सरकार से राजद्रोह का मुकदमा आगे चलाने की इजाजत मांगूंगा। जैसा कि आपने हाल ही में कन्हैया वाले मामले में देखा होगा कि केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद ही राजद्रोह का मुकदमा चलता है।'


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