विकास दुबे की पत्नी ऋचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, फर्जी सिम मामले में सशर्त अग्रिम जमानत

वह देश छोड़कर नही जाएगीं और यदि उनके पास पासपोर्ट है तो उसे एसएसपी के पास जमा करेंगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।

Update: 2020-12-20 04:16 GMT

प्रयागराज. कानपुर (Kanpur) के बिकरु कांड के बाद मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दूबे (Slain Vikas Dubey) की पत्नी ऋचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. फर्जी सिम मामले (Fake Sim Case) में कोर्ट ने विकास दूबे की पत्नी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.

कोर्ट ने कहा कि यदि याची की गिरफ्तारी होती है तो उसे पचास हजार के निजी मुचलके व दो जमानत पर रिहा कर दिया जाए. मामले के तथ्यों के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट में ऋचा दूबे द्वारा फर्जी आधार कार्ड से सिम खरीदने की बात सामनें आई थी. इसी आरोप के चलते ऋचा दूबे के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गईथी। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ऋचा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

सरकारी वकील ने दी ये दलील

सरकारी वकील ने कहा कि एडवांस में नोटिस के बावजूद उन्हें इस मामले में अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, इस लिए जवाब दाखिल करने का समय दिया जाए. ऋचा दुबे के वकील की तरफ से कहा गया कि यदि समय दिया गया तो पुलिस याची को गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो रहा है. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

कोर्ट ने रखी ये शर्त

कोर्ट ने शर्त रखी है कि ऋचा दुबे पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश होंगीं। वह देश छोड़कर नही जाएगीं और यदि उनके पास पासपोर्ट है तो उसे एसएसपी के पास जमा करेंगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।

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