सिपाही के नावालिग़ बेटे को ड्राइवरी करते भाग कर पकड़ा इस आईपीएस अधिकारी ने, पुलिसकर्मी के खिलाफ शुरू की जांच

एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पुलिसकर्मी सहमति पर ही उसका बेटा पुलिस लाइन में वाहन चला रहा था.

Update: 2019-09-03 07:20 GMT

1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. अगर आप किसी भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पहले की अपेक्षा करीब पांच से सौ गुणा तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. पुलिस मुस्तैदी से ट्राफिक नियम तोड़ने वालो नजर रख रही है. इसी कड़ी में यूपी के मुरादाबाद (Moradabad) में एसएसपी अमित पाठक (SSP Amit Pathak) ने सिपाही के नाबालिग बेटे को बाइक दौड़ाते हुए थाम लिया. एसएसपी ने बेटे को वाहन चलाने की छूट देने पर संभल के एक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है.

एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि 21 अगस्त को वह पुलिस लाइन मुरादाबाद में मौजूद थे. इस दौरान ही शाम छह बजे 13 वर्षीय बालक तेज गति से पुलिस लाइन परिसर में मोटर साइकिल चलाता दिखा. एसएसपी ने उसके बारे में जानकारी करवाई तो पता चला कि बालक संभल में कार्यरत मुख्य आरक्षी राकेश रवि का बेटा है. एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पुलिसकर्मी सहमति पर ही उसका बेटा पुलिस लाइन में वाहन चला रहा था.

एसएसपी ने कहा ऐसे में यातायात के नियमों का उल्लंघन होने के कारण हादसा होने की भी आशंका बन गई है. एसएसपी ने संभल के एसपी को पत्र लिखकर इस संबंध में मुख्य आरक्षी राकेश रवि के खिलाफ प्रारंभिक जांच कराने के लिए कहा है. जिससे की उनका बेटा दोबारा यातायात के नियमों का उल्लंघन न कर सके. बिना ड्राइविंग लाइसेंस वह वाहन न चला सके और पुलिस लाइन में हादसा होने से बचे.

बता दें कि एक सितंबर से लागू हुए नए वाहन एक्ट को सख्त बनाते परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश की है. सड़क सुरक्षा प्रवर्तन विभाग ने नए वाहन एक्ट में जुर्माना की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा दी है. पहली बार एक्ट में किए गए प्रावधान के इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से दस हजार रुपए जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है. गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह अब एक हजार और मध्यम श्रेणी के कमर्शियल वाहन के लिए दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है.

जानें किस नियम को तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना

नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.

सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्मा 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है

नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. ये भी पढ़ें: आज से बदल गए कैश निकालने के नियम, जान लें नहीं तो लगेगा तगड़ा झटका

नाबालिग द्वारा अपराण करने पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे. इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है.

सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है.

टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है.

बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है.

इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान.

ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये कर दिया गया है.

डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया.

सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना लगेगा.

एग्रीगेटर्स द्वारा लाइसेंस शर्त तोड़ने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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