इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के मामले में दिया महत्वपूर्ण निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

Update: 2024-01-14 06:41 GMT

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में बचे 12091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और रिजल्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह तक घोषित कर दिया जाए। आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे इस भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडेय सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचियों का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 66 हजार 655 पदों पर चयन हो गया है और चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन 12091 पद अब भी शेष रह गए हैं।

उधर, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई या फिर उन्हें जानकारी नहीं हो सकी। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करें और उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जो पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं।

हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए। इसका विज्ञापन तीन प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए। 

अब देखना होगा कि इन पदों को लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाती है कि नहीं यह देखने वाली बात होगी। 

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