गुजरात दंगो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका की ख़ारिज

जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. ज

Update: 2022-06-24 05:57 GMT

गुजरात दंगो पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को दोषी बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा- ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी.

72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस नेता और सांसद थे. उन्हें उत्तरी अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी के उनके घर से निकालकर गुस्साई भीड़ ने मार डाला था. उनकी पत्नी जकिया ने SIT की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत टॉप ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट दे दी गई थी.

क्या है मामला

गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती को निशाना बनाया था. इसमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे. इनमें से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे. जबकि जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया.

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