हार्दिक पटेल को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका, अर्जेंट सुनवाई के लिए दाख़िल याचिका हुई ख़ारिज

Update: 2019-04-02 05:44 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए दंगा से संबंधित 2015 के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग को खारिज कर दिया है. जिसमें  उन्होंने कहा था कि वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकें इसलिए उन्हें अधिकारिक स्वीकृत प्रदान की जाय. 


पाटीदार अमानत संघ के नेता हार्दिक पटेल को गुजरात के हाईकोर्ट न बड़ा झटका दिया दिया था. अब सुप्रीमकोर्ट में उनकी याचिका अर्जेंट सुनवाई के लिए दायर की गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.  हार्दिक पटेल ने कोर्ट से अपनी सजा में मांफी मांगी थी. जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था. गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मेहसाणा में 2015 के एक दंगा मामले में उनकी एक सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी. जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. यह जानकारी मिलते है उनके समर्थकों में मायूसी की लहर दौड़ गई.

हार्दिक पटेल अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. मेहसाणा में MLA के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को केस में 2 साल की सजा सुनाई थी. हार्दिक पटेल की जामनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी थी. बता दें कि हार्दिक पटेल विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे अब लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे. कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा में उम्मीदवार बनाये जाने की घोषणा कर दी थी जबकि वो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे.


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