HC ने इस मामले CBI को लगाई फटकार

अगर 3 हफ्ते के भीतर सीबीआई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देती है तो सीबीआई डायरेक्टर को आने की जरूरत नहीं होगी।

Update: 2020-01-08 11:29 GMT

राकेश अस्थाना से जुड़ी जांच पूरी न होने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि अस्थाना से जुड़ी जांच अगर 3 हफ्ते के भीतर सीबीआई ने पूरी नहीं की तो सीबीआई डायरेक्टर को कोर्ट तलब कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर 3 हफ्ते के भीतर सीबीआई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देती है तो सीबीआई डायरेक्टर को आने की जरूरत नहीं होगी।

कोर्ट ने कहा कि लगभग 1 साल का वक्त पूरा होने को है और हर बार सीबीआई कुछ और महीनों का वक्त जांच पूरा करने को लेकर मांगती आई है. लेकिन अब इस मामले में कोर्ट और समय जांच पूरी करने के लिए नहीं दे सकता. दरअसल यह मामला सीबीआई में नंबर दो की पोजीशन पर रहे पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है.

सीबीआई ने आज कोर्ट को बताया कि राकेश अस्थाना से जुड़ी जांच में 8 स्टेज है, जिसमें से 4 स्टेज जांच के पूरे हो चुके हैं. यानी कि पिछले 1 साल में सीबीआई इस मामले में सिर्फ अपनी जांच 50 फ़ीसदी की पूरी कर पाई है. ऐसे में बाकी की 50 फ़ीसदी जांच क्या तीन हफ्तों में पूरा करना सीबीआई के लिए संभव होगा.

बतादें कि डॉ.धवन ने सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, पूर्व डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा, डीएसपी सतीश कुमार, इंस्पेक्टर अश्वनी अत्री, सीबीआई के एसपी रामगोपाल गर्ग और केस के आईओ बलविंदर सिंह पर केस दर्ज किए जाने की मांग की है। डॉ. धवन ने आरोप लगाए कि अस्थाना के इशारे पर उनसे 50 लाख रुपए ऐंठने का प्रयास किया गया और इसमें पुलिस की भूमिका थी। पुलिस ने एक यूएस की महिला के इलाज में लापरवाही के आरोप में केस दर्ज किया। डॉ. धवन ने उस महिला और उसके पति पर भी केस दर्ज किए जाने की मांग की है।

सीबीआई 1 साल बीतने के बाद भी लगातार कोर्ट से समय मांगती आ रही थी. लेकिन आज जैसे कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया और कोर्ट ने साफ कर दिया कि 3 हफ्ते के भीतर अगर जांच पूरी नहीं हुई तो खुद सीबीआई डायरेक्टर कोर्ट में पेश हो. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को करेगा.

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