PM Security Lapse : PM की सुरक्षा में चूक के मामले में आज सुनवाई, SC ने दिए जांच के आदेश
पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।;
पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की मूवमेंट के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले को किसी पर भी छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है और एनआईए के अधिकारी इस केस की जांच में सहयोग कर सकते हैं।
अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रैवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे।वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जांच के लिए तुरंत कमिटी का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस, एसपीजी और अन्य केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों को आदेश दिया है कि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में जरूरी मदद मुहैया कराए। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस घटना के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से गठित समितियां इस मामले में अलग-अलग जांच करें।