पाकिस्तान: एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान और तहिरुल कादरी की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश

पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट कोर्ट (ATC) ने क्रिकेटर से राजनेता बने तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और धर्मगुरु ताहिरुल कादरी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

Update: 2017-07-15 06:25 GMT
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट कोर्ट (ATC) ने क्रिकेटर से राजनेता बने तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और धर्मगुरु ताहिरुल कादरी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। इमरान और कादरी आतंक के खिलाफ मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनकी संपत्ति की जब्ती का आदेश जारी किया गया है। वकील के मुताबिक, अदालत ने संबंधित पुलिस थानों और राजस्व बोर्ड को आदेश के अमल के लिये नोटिस जारी किया है।
एटीसी यहां सचिवालय पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ 2014 में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के मामले में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई कर रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद में आम जनजीवन ठप हो गया था। एटीसी जज सोहेल इकराम ने पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में घोषणा करवाये जाने के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस अबतक दोनों नेताओं को सियासी वजहों और समर्थकों द्वारा हंगामा किये जाने के डर से गिरफ्तार करने में विफल रही है। इस मामले में घोषणा करवाए जाने के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

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