UP : BJP विधायक सुरेश्वर सिंह को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा! विधायकी पर लटकी तलवार! जानिए- पूरा मामला!

विधायक को कोर्ट से सजा होने की खबर जैसे ही जिले में लोगों को मिली तो हड़कंप की स्थिति बन गई है।

Update: 2024-01-06 07:12 GMT

उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महसी विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. क्यूंकि 21 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. बीजपी विधायक सुरेश्वर सिंह को यह सजा साल 2002 में उप जिलाधिकारी (SDM) को धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनाई गई है.

विधायकी पर लटकी तलवार!

BJP विधायक सुरेश्वर सिंह को उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहराईच की एमपी-एमएलए अदालत ने आपराधिक धमकी और डराने-धमकाने के 21 साल पुराने मामले में उन्हें दो साल की कैद और 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।दो या दो से अधिक साल की सजा होने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत विधानसभा की सदस्य चली जाती है। सजा सुनाए जाने के दौरान विधायक कोर्ट में मौजूद नहीं थे। फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है।

विधायक को कोर्ट से सजा होने की खबर जैसे ही जिले में लोगों को मिली तो हड़कंप की स्थिति बन गई है। राजनीतिक हलकों में भी कोर्ट की कार्यवाही के बाद हलचल है।

अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनुपम दीक्षित ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की। “अदालत ने गुरुवार को विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया। हालाँकि, फैसला आज (शुक्रवार) सार्वजनिक किया गया, ”बहराइच सरकार की वकील तबस्सुम ने कहा।

माता और पिता दोनों रह चुके हैं विधायक

सुरेश्वर सिंह महसी विधानसभा से तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। वह सबसे पहले साल 2007 में विधायक निर्वाचित हुए थे और दूसरी बार 2017 में जीते थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वह तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के पिता पूर्व विधायक स्व0 सुखद राज सिंह के अलावा उनकी माता श्रीमती नीलम सिंह भी महसी विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं।

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