कार्यक्रम में परोसा जा रहा था गोमांस, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Update: 2021-10-28 11:34 GMT

फतेहपुर । भले ही भाजपा सरकार बनते ही सूबे में गौकशी प्रतिबंधित कर दिया गया हो। हाईकोर्ट ने भी अपनी राय में कहा है की गो मांस खाना किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार में नहीं आता है। आदेश चाहे जो भी हो लेकिन मांस के शौकीन लोग अपराध करने से भी नहीं कतराते।

ऐसा ही मामला गाजीपुर थाने व कस्बे क्षेत्र का है जहां पर गाजीपुर गांव के एक चर्चित व्यापारी के यहां 26 अक्टूबर को हुए कार्यक्रम में गौमांस परोसने की भनक पुलिस को लगी। जिस पर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गौ मांस बरामद कर उसका सैंपल भर जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने शफीक (बीडी वाले), जुल्फकार, पुत्रगण इदरीश निवासी गाजीपुर को चिन्हित कर उनके खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। गाजीपुर थानाध्यक्ष नीरज यादव ने बताया कि कार्यक्रम में गौ मांस मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। मांस का सैंपल प्रयोगशाला भेजा गया थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद अन्य कार्यवाही की जाएगी।

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