टोल टैक्स को ये कैसी लूट की छूट, नियम विपरीत निकाल रहा ओवरलोड वाहन

Update: 2021-06-08 05:32 GMT

- बेरोकटोक निकासी पर टोल टैक्स पर उठे प्रश्नचिन्ह

- टोल टैक्स के अनुबंधों के अनुसार नहीं गुजर सकते हैं ओवरलोड़ वाहन

- डीएम से लिखित शिकायत कर की कार्रवाई की मांग

फतेहपुर । बड़ौरी टोल प्लाजा में ब्याप्त अनियमितता व नियमावली के विपरीत ओवरलोड वाहनों की आवाजाही में प्रभावी रोक लगाए जाने के लिए शहर के दक्षिणी गौतम नगर निवासी पर्यावरण प्रेमी व समाजसेवी विकास पाण्डेय ने जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे को लिखित शिकायती पत्र देते हुए बड़ौरी टोल प्लाजा में ब्याप्त अनियमितता की जाँच करवा उपरोक्त टोल प्लाजा से ओवर लोड वाहनों की आवाजाही में प्रभावी तरीके से रोक लगाए जाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा टोल टैक्स के अनुबंधों में पेज नंबर 2 के बिंदु नंबर 5 में साफ लिखा है जो यांत्रिक वाहन नियम के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे होंगे। उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राज्य मार्ग खंडो का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा ना दिया जाए। इस नियम से साफ होता है की ओवरलोड वाहन ना ही राष्ट्रीय मार्ग से निकल सकते हैं और ना ही टोल प्लाजा से।

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को दिये गये शिकायती पत्र में ओवर लोडिंग रोकने के लिये लगाए गये सचल दल को पूर्णतया विफल बताया। उन्होंने कहा कि ओवरलोड़ रोकने वाले विभागीय समेत प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली भी उनको संदिग्धता के घेरे में लाती है।

ऐसे में लगातार हो रही ओवरलोड़ निकासी पर उनकी भी जांच कराई जानी अति आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी श्रीमती दुबे से उपरोक्त टोल प्लाजा की पिछले 15 दिनों तक की सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवा कर, उसकी जाँच करवा नियमानुसार कार्यवाही करने व टोल टैक्स से गुजरे सभी ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना लगाए जाने की मांग की है।

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