आशा फाउंडेशन ने किया मीडिया गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

Update: 2021-07-08 12:14 GMT

गाजियाबाद। "आशादीप फाउन्डेशन" के प्रांगण में "जिला मीडिया गोलमेज सम्मेलन, संवेदीकरण" कार्यक्रम का आयोजन "नेशनल, कोरिडेशन ग्रुप NACG-EVAC एसोशिएशन व आशादीप फाउन्डेशन" ने मिलकर बाल यौन शोषण "कारण और निदान" पर चर्चा किया, तथा जन-जागरण कर इन बुराइयों को दूर करने की प्रतिवद्धता की अपील की गयी। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया से विचार-विमर्श कर समाज को अधिक से अधिक जानकरी उपलब्ध कराने की जानकारी दी गयी, जिससे बच्चों के साथ अत्याचार और अनाचार को रोका जा सके| कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आशादीप फाउन्डेशन के निदेशक एच0 के0 चेट्टी रहे, अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति चेट्टी ने किया।

मुख्य अतिथि लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के अध्यक्ष राम दुलार यादव रहे, विशिष्ट अतिथि महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिन्दू राय कार्यक्रम में शामिल रही, सभी गोलमेज सम्मेलन मे शामिल सदस्यों ने बच्चों के यौन शोषण तथा वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में अनाथ हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विस्तार से विचार-विमर्श कर इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा अनाथ बच्चों की किस प्रकार सरकारी सहायता प्राप्त हो सकती है उसके बारे में विस्तार से बताने का काम किया| आशादीप फाउन्डेशन लगातार समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग में "अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य तथा उनके जीवन में प्रकाश हो समाज के अन्तिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है"

गोलमेज कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता आशादीप फाउन्डेशन के निदेशक एच0 के0 चेट्टी ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकार्ड्स व्यूरो के अनुसार 109 बलात्कार के मामले दर्ज होते है, जबकि 91% केस थानों में दर्ज ही नहीं होते| सम्मेलन में पाक्सो एक्ट, बाल संरक्षण अधिनियम 2012 यौन अपराध के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि जिन बच्चों के साथ यौन अपराध घटित होता है उनके मन से भय को निकालना होगा तथा बच्चों का जिन पर विश्वास होता है उनके साथ वह निर्भीकता पूर्वक बयान कर सकता है ऐसी व्यवस्था है| विशेष न्यायालय की स्थापना की गयी है| उन्होंने बताया विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों में 5 साल, 10 साल तथा गम्भीर अपराध, कारित करने के बाद बच्चे को चोट पहुंचाने में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है| पाक्सो एक्ट संसोधन अधिनियम 2019 में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है| लावारिस, गुमशुदा, सड़क पर चलने वाले, घबराये, डरे बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति का गठन हर जिले में किया गया है, शून्य से 18 साल के बच्चों को देखभाल और संरक्षण के लिए क़ानूनी अधिकार इन्हें प्राप्त है, जो बच्चे गलत संगत के कारण अपराध में लिप्त हो जाते है उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है, हर पुलिस स्टेशन में अलग SJPU का गठन किया गया है जिससे बच्चों को न्याय मिल सके|

वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में अनाथ हुए पूरे देश में तीस हजार से अधिक बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सम्मेलन में यह भी जानकारी दी गयी कि अलग-अलग राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार उनके कल्याण के लिए कई तरह की सहायता के लिए घोषणा कर रही है, सम्मेलन में यह मांग की गयी कि उन बच्चों के हित में योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित कर उनमे भरोसा और विश्वास पैदा किया जाय जिससे वह मुख्य धारा में आ सकें|

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थाक-अध्यक्ष राम दुलार यादव ने कहा कि सारे अपराधों की जड़ गरीबी, भूख, अशिक्षा और बीमारी है, आर्थिक असमानता इतनी बढ़ती जा रही है कि उससे अपराधी और अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, बिना नैतिक शिक्षा और असमानता को दूर किये, केवल कानून से नियंत्रण करना असंभव है हमें जन-जागरण कर लोगों को तैयार करना होगा जैसा की आशादीप फाउन्डेशन ने अन्य संस्थाओं से मिलकर प्रयास किया|

कार्यक्रम के अन्त में पत्रकार साथियों को कोरोना की रोकथाम में अपना योगदान देने के लिए "प्रशस्ति-पत्र" भेंट किया गया, सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि समाज में इस तरह के आयोजनों से जागृति पैदा होती है| सम्मान देने वालों में प्रमुख रूप से शामिल रहे आशादीप फाउन्डेशन के निदेशक एच0 के0 चेट्टी, मुख्य कार्याधिकारी ज्योति चेट्टी, लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक/अध्यक्ष राम दुलार यादव, महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिन्दू राय, रूप विमल, पंकज सिंह, सुनंदा सिंह प्रमुख रहे।

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