गाजियाबाद: पति की जलाकर हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बिशम्बर सिंह ने बताया कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की इंदिरापुरी कॉलोनी में घनश्याम परिवार समेत रहता था। पत्नी मुनेश उर्फ बबली से उसका प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। 23 अक्टूबर 2017 को दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद मुनेश ने अपने बेटे के साथ मिलकर घनश्याम के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी।
पड़ोस के लोगों ने किसी तरह से आग को बुझाया। गंभीर रूप से झुलस गए घनश्याम को उपचार के लिए जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यहां उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मुनेश और उसके बेटे को नामजद कराया था।