पोस्टर मामला : हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी योगी सरकार

Update: 2020-03-11 06:25 GMT
लखनऊ : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजधानी लखनऊ में हुई हिंसा के दौरान सार्वजानिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से वसूली का बैनर चौराहों पर लगाने के मामले में बुधवार को योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में लगे 57 उपद्रवियों के पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे. लेकिन इसके बाद योगी सरकार ने पोस्टर न हटाने का फैसला करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया. पोस्टर मामले हटाने के मामले में 16 मार्च तक यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रिपोर्ट सौंपनी है. बुधवार दोपहर में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के अधिवक्ता सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे.

57 आरोपियों के लगाए गए हैं पोस्टर

लखनऊ में 19 दिसंबर को 2019 को हिंसा करने वाले 57 उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगे हैं. इस पोस्टर में आरोपियों से 1 करोड़ 55 लाख की वसूली का आदेश भी हुआ है.

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