हाई कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन का निर्देश, सरकार ने किया इनकार

Update: 2021-04-19 13:36 GMT

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

- उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल तक लॉक डाउन के निर्देश जारी किए थे

- उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन से किया इनकार

लखनऊ। कोरोना बम फूटने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए। वही योगी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से साफ इंकार करते हुए कहां है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार कारगर और सख्त कदम उठा रही है।

हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के निर्देश यूपी सरकार को दिए। माना जा रहा था कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार जल्द ही कोई ना कोई सख्त निर्णय लेगी लेकिन सरकार की तरफ से हो रही देरी के बाद हाईकोर्ट एक्शन में आया और सोमवार रात 10:00 बजे से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश जारी कर दिए।

जबकि प्रदेश की योगी सरकार में पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने से साफ इनकार कर दिया। यूपी सरकार हाईकोर्ट मे जवाब दाखिल कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरती जायेगी। गौरतलब है कि इन शहरों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में जबरदस्त जो भी देखी जा रही है।

योगी सरकार ने कहा है कि गरीबों का रोजगार बचाना सरकार की प्राथमिकता है इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा यह भी माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है।

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