ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फरमान जारी, आरक्षण इस तरह से किया जाए लागू

Update: 2021-03-15 08:19 GMT

लखनऊ : हाईकोर्ट का आदेश अब पंचायत चुनाव की लेकर जारी हुआ है जिसके मुताबिक 2015 को आधार वर्ष मानकर होगा आरक्षण का रोटेशन किया जाएगा. उसके बाबजूद भी 25 मई तक पूरे पंचायत चुनाव होंगे. 

यह जानकारी अभी अभी मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को आदेश दिया कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए. साथ ही अदालत ने कहा है कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए और आगे चुनावों की तैयारी कर दी जाए. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है.

आपको बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण की फाइनल सूची पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब सोमवार के फैसले पर हर किसी की निगाह थी. दरअसल, याचिकाकर्ता अजय कुमार की याचिका के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल सूची पर रोक लगाई थी. अदालत ने यूपी सरकार, चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.

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