यूपी में निजी स्कूलों को लौटानी होगी 15 फ़ीसदी फीस , यूपी सरकार ने किया आदेश जारी
यूपी सरकार के इस फैसले से जनता को राहत मिली है।;
प्रतीकात्मक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मैं निजी स्कूलों को 15 फ़ीसदी फीस लौटाने होगी। इस फीस को लौटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है।
विशेष सचिव,माध्यमिक शिक्षा IAS डॉक्टर रूपेश कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक ,सभी डीएम,सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS ) और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस बात का आदेश जारी कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेरेंट्स के हित में जनवरी माह में एक अहम फैसला किया था. हाईकोर्ट ने कोविड पीरियड 2020-21 में स्कूलों द्वारा जमा कराई गई फीस का 15 परसेंट माफ करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्कूल माफ की गई फीस को अगले सेशन में एडजस्ट भी कर सकता है।
साथ ही कोर्ट ने एक सवाल के जवाब में ये भी क्लियर किया है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। उनका साल 2020-21 में वसूली गई फीस का 15 परसेंट अमाउंट काटकर वापस किया जाएगा। जमा फीस को अगले सेशन में एडजस्ट करने और फीस वापस लौटाने के लिए कोर्ट ने स्कूलों को दो माह का समय दिया है।