यूपी की सबसे बड़ी खबर: पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक पर शनिवार तक उम्मीदवारों को करना होगा ये काम

UP's biggest news: Candidates will have to do this work till Saturday on paper leak in Police Constable exam

Update: 2024-02-22 16:00 GMT

 उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को UP पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का चार शिफ्ट्स में आयोजन किया गया था। इस दौरान परीक्षा में भाग लेने के लिए राज्य भर के 2385 केंद्रों पर करीब 48 लाख से अधिक उम्मीदवार पहुंचे। जिनमे में लगभग 16 लाख महिलाएं शामिल थीं। ऐसे में इस परीक्षा से जुड़ा कोई भी पेपर लीक न हो इसका पुलिस और प्रसाशन ने भी पुख्ता इंतजाम किया था। मगर इन सबके बावजूद कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हो गया है। इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भारी मुसीबत में दाल दिया था। जिसके बाद गुरुवार यानी 22 फरवरी को यूपीपीआरपीबी ने बड़ा आदेश जारी करते हुए इससे जुड़े सबूत की मांग कर ली है।

दरअसल, इस मामले में सीएम योगी के एक्शन के बाद आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान के तहत, “बोर्ड ने ये फैसला किया है कि उम्मीदवारों को 23 फरवरी, 2024 शाम ​​6 बजे तक पेपर ;लीक से जुड़े अपने सबूत ईमेल के माध्यम से board@uppbpb.gov.in पर जमा करना होगा। परीक्षार्थी यूपीपीआरपीबी की इस अधिसूचना को उनके आधिकारिक वेबसाइट, uppbpb.gov.in पर देख सकते हैं।

ज्ञात हो कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के तहत यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है। जिसका काम पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने, सनी लियोनी के एडमिट कार्ड जैसे मामलों की जांच करना होगा। बता दें कि, कथित तौर पर परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा लगातार परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग उठ रही थी। कई उम्मीदवारों का ऐसा दावा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक किया गया। जिसके बाद इस मामले मुख्यमंत्री योगी के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने यह आदेश दिया है।



 


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