योगी जी की सुप्रीम बेइज़्ज़ती है सुप्रीम कोर्ट का कफ़ील मामले पर याचिका खारिज करना- शाहनवाज़ आलम

अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो मुख्यमंत्री को कफ़ील से माफ़ी मांग लेनी चाहिए

Update: 2020-12-17 10:06 GMT

लखनऊ 17 दिसम्बर 2020। डॉ कफ़ील (Dr. Cuffell)के ख़िलाफ़ लगाए गए एनएसए (NSA)को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)में दी गयी चुनौती के खारिज कर दिए जाने को अल्पसंख्यक कांग्रेस चेयरमैन शाहनवाज़ आलम (Minority Congress chairman Shahnawaz Alam) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की सुप्रीम बेइज़्ज़ती करार दिया है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का यह कह कर याचिका खारिज करना की इलाहाबाद 'हाई कोर्ट ने अच्छ फैसला सुनाया था, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता' कुंठित व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री की सुप्रीम बेइज़्ज़ती है। यह उनके कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है कि हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद तथ्यों को तोड़मरोड़ कर अदालत को गुमराह करने वाले अलीगढ़ के तत्कालीन डीएम को अब तक उन्होंने निलंबित क्यों नहीं किया।

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अगर मुख्यमंत्री जी में थोड़ी भी लाज शर्म बची हो तो उन्हें डॉ कफ़ील खान और उनके पूरे परिवार से माफ़ी मांग लेनी चाहिए।


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