हाईकोर्ट से लगा आजम खान को बड़ा झटका, रामपुर पब्लिक स्कूल ध्वस्तीकरण मामले की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा कि याची रामपुर डवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है.

Update: 2019-09-19 12:55 GMT

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने सपा सांसद आजम खान (Azam Khan) को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School) ध्वस्तीकरण मामले की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि याची रामपुर डवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है.

रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है. जिसे ध्वस्त करने के लिए आरडीए ने नोटिस जारी किया था. मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस नोटिस को अपील में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन याचिका पोषणीय नहीं है.

आजम खान के खिलाफ रामपुर में एक और केस दर्ज

वहीं रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है. इस बार सपा नेता पर साल 2013 के एक मामले में दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने और 16,500 रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ है. मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर आलेहसन, तत्कालीन जिला सहकारी संघ के चेयरमैन मास्टर जाफर और तत्कालीन सहकारी संघ के सचिव कामिल खां पर भी मुकदमा दर्ज हुआ. घटना 13 फरवरी 2013 की है. गगन लाल की शिकायत पर धारा 392, 427 और 448 के तहत सिविल लाईन थाने केस दर्ज किया गया.

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