इलाहाबाद का नाम बदलने पर हाईकोर्ट ने माँगा केंद्र और राज्य सरकार से जबाब

Update: 2018-11-12 14:49 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी व केंद्र सरकार से मांगा जवाब तलब किया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया. अगली सुनवाई 19 नवम्बर को.


दरअसल नाम बदले जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है.


याचिका में दावा किया गया है कि जिले के नाम परिवर्तन में राजस्व संहिता की धारा 6(2) का पालन नहीं किया गया है. साथ ही राज्य सरकार पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन न करने का भी आरोप लगा है. याचिका कार्ता एचएस पांडेय का आरोप है कि बिना आपत्तियां आमंत्रित किये ही जिला का नाम कैसे बदल दिया गया. 


अब इस पर सरकार को जबाब दाखिल करना होगा उसके बाद ही पूरी तरह से प्रक्रिया मानी जायेगी. फिलहाल कागजों में प्रयागराज नाम चलने लगा है. 

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