जवाहर पंडित हत्याकांड :- चारो करवरिया बंधु को आजीवन कारावास, एक लाख अस्सी हजार रुपये का कोर्ट ने प्रत्येक पर लगाया जुर्माना

Update: 2019-11-04 10:37 GMT

शशांक मिश्र 

प्रयागराज: बहुचर्चित सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में करवरिया बंधु समेत चारो आरोपीयों को ADJ कोर्ट ने सजा सुना दी है. चारो दोषसिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 




 हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया,भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को ADJ बद्री विशाल पाण्डेय की कोर्ट ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधुओं सहित एक अन्य को 31 अक्टूबर को हत्या का दोषी करार दिया था. 




 एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. 31 अक्टूबर को अदालत ने चारों हत्यारोपियों को दोषी करार दिया था. 13 अगस्त 1996 की शाम 7 बजे जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर हत्या हुई थी. सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और काफी हाउस के बीच एके-47 राइफल से हत्या की गई थी. 

इन धाराओं के तहत करवरिया बंधुओ को हुई सजा

धारा 302- उम्रकैद 1लाख जुर्माना

धारा 307- 10 वर्ष 50 हज़ार

धारा 147- 2 वर्ष 10 हजार

धारा 148- 33 वर्ष 20 हजार

सभी को कुल 7.20 लाख जुर्माना



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