प्रयागराज में शाम सात से सुबह नौ बजे तक रहेगी बंदी

दो दिन की बंदी में पेंट्रोल पंप व दवा की दुकानें भी प्रभावित

Update: 2020-08-24 14:22 GMT

प्रयागराज (नितिन द्विवेदी) : जिले में अब शाम सात से सुबह नौ बजे तक बंदी रहेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। रात 10 बजे तक खुलने वाली दुकानें शाम सात बजे आवश्यक रूप से बंद करा दी जाएंगी। दुकानें सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। अति आवश्यक सेवा छोड़कर किसी को भी सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी।

कोरोना के मामले जिले में लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने शनिवार शाम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले में शाम सात बजे से बंदी का आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले में सभी दुकानें सुबह नौ से शाम सात बजे तक खोली जाएंगी। हालांकि यह आदेश शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा। यह दुकानें पूर्व की भांति रात नौ बजे तक खुलेंगी। शाम सात से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट में होम डिलेवरी ही होगी।

किसी को रेस्टोरेंट में जाकर खाने की अनुमति शाम सात बजे के बाद नहीं होगी। हॉट स्पॉट को छोड़कर जिम सुबह नौ से शाम सात बजे के बीच ही खुलेंगे। शाम सात से सुबह पांच बजे तक ट्रेन, बस, फ्लाइट पकड़ने वाले यात्री या फिर एम्बुलेंस से जाने वाले लोगों को सड़क पर चलने की छूट होगी। लेकिन शराब, भांग की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यह दुकानें पूर्व की भांति रात नौ बजे तक खोली जाएंगी। एडीएम सिटी एके कनौजिया ने बताया कि आबकारी विभाग की दुकानों के लिए यह आदेश नहीं है। इसके लिए शासन की गाइडलाइन है।

दो दिन की बंदी में पेंट्रोल पंप व दवा की दुकानें भी प्रभावित

बैंक, दवा, दूध, फल, सब्जी, कूरियर आदि की अति आवश्यक सेवा में आने वाली दुकानें भी शनिवार और रविवार की दो दिन की बंदी में सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी।

मंडियां रात 11 से सुबह 10 तक खुलेंगी

डीएम ने सभी प्रकार की मंडियों को रात 11 बजे से सुबह 10 बजे के बीच ही खोलने का आदेश दिया है। सुबह 10 बजे के बाद सभी मंडिया बंद कर दी जाएंगी।

हॉट स्पॉट में सब बंद

हॉट स्पॉट घोषित हो चुके स्थानों पर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। यहां पर पूर्व की भांति ही आदेश जारी रहेंगे।

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