कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब बैन को बरकरार रखने का फैसला गलत : अरशद खुर्शीद

अरशद इटवा विधानसभा से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी थे।

Update: 2022-03-16 06:00 GMT

सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे अरशद खुर्शीद ने कहा है कि,कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला बेहद चौंकाने वाला और निराशाजनक है। एक तरफ हम अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं और तो वहीं दूसरी तरफ हम उन्हें खुद को ढकने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं। इसके अलावा अदालत का यह कहना कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, बेहद आपत्तिजनक और परेशान करने वाला है।

*कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला*

बताते चलें कि  हिजाब को स्कूल-कॉलेजों में प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया है।

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