सुब्रमण्यन स्वामी पर चलेगा मुकदमा, दिल्ली सरकार ने दी इजाजत

Update: 2016-01-23 07:33 GMT



नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने वर्ष 2011 के एक मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली सरकार के पास फाइल भेजी गई थी। स्वामी के खिलाफ साल 2011 में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।

क्या था मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष व वर्तमान भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 16 जुलाई, 2011 को एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा था। इस लेख से समुदाय विशेष के लोगों ने अपनी भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई थी। इसके बाद 5 अगस्त, 2011 को इस मामले में राष्ट्रीय अल्पंख्यक आयोग की ओर से एक शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी गई थी।

कमीशन ने कहा था कि इस संबंध में उसे 29 जुलाई को शिकायत मिली है। कमीशन ने दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में कहा था कि स्वामी का लेख भेद भाव भरा और नफरत फैलाने वाला है। और यह आपराधिक मामले की श्रेणी में आता है अतः इस मामले में कार्रवाई की जाए। इसके बाद 27 अगस्त, 2011 को पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी।

मालूम हो कि कुछ ही दिन पहले स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ इस मामले को खत्म करने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से यह बताने को कहा कि किसकी ओर से नियुक्त वकील इस मामले में दिल्ली पुलिस का मुकदमा पेश करेगा।

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