सीबीआई की छापेमारी पर भड़कीं इंदिरा जयसिंह, केजरीवाल ने भी की कड़ी निंदा

मैं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के ऑफिस और घर पर सीबीआई छापेमारी की निंदा करता हूं - अरविंद केजरीवाल

Update: 2019-07-11 08:12 GMT

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के यहां सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह पर अपने एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके बाद दिल्ली और मुबंई स्थित उनके घरों में छापा मारा गया।  इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर और कार्यालयों (दफ्तरों) पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दिल्ली में उनके आवास पर सीबीआई छापेमारी पर कहा है, 'श्री ग्रोवर और मुझे उन मानवाधिकार कार्यों के लिए टारेगट किया जा रहा है जो हमने वर्षों से किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमीरी की दिल्ली के मुख्ममंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट में लिखा है 'मैं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के ऑफिस और घर पर सीबीआई छापेमारी की निंदा करता हूं। कानून को अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन जो दिग्गज सारी जिंदगी कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई साफ-साफ बदले की कार्रवाई है।'

बतादे कि मुताबिक इंदिरा जयसिंह जब 2009 से 2014 के बीच अडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं, तो उस दौरान उनके एनजीओ ने विदेशी चंदे से जुड़े कानून का उल्लंघन किया। सीबीआई के मुताबिक, उस वक्त इंदिरा जयसिंह के विदेश दौरों पर खर्च को एनजीओ के खर्च के रूप में दिखाया गया था और इसके लिए गृह मंत्रालय से जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई थी। हालांकि आरोपों के मुताबिक 2006-07 से 2014-15 के बीच लॉयर्स कलेक्टिव को 32.39 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जिसमें FCRA ऐक्ट का उल्लंघन किया गया था। लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा FCRA ऐक्ट के कथित उल्लंघन के मामले में लॉयर्स वॉइस नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। याचिका में एनजीओ पर विदेशी चंदे का इस्तेमाल 'देशविरोधी गतिविधियों' के लिए करने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मई में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ को नोटिस जारी किया था।

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