UP Govt School Merger : यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका हाईकोर्ट में ख़ारिज
यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट की मुहर;
सरकारी स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज की. विलय पर रोक वाली दोनों याचिकाएं आज ख़ारिज कर दी गईं. हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों को विलय को वैध ठहराया, 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, सरकार का यह फैसला छात्रों के हित में है, नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी अदालत, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ का फैसला.
अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों को बंद करते हुए उन्हें पेयरिंग और मर्जर के तहत जो आपत्तियों थीं, अभिभावकों का विरोध था, शिक्षक संगठनों की नाराज़गी थी; उनका जवाब कौन देगा? क्या न्यायपालिका इन लोगों को संतुष्ट कर पाई? क्या ये सही फ़ैसला है? सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला. ये बेहद घातक और ख़तरनाक स्थिति है.
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