हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से झटका, जमानत देने से इनकार

याचियों का कहना था कि जिन आपराधिक केसों के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया गया है।

Update: 2022-05-16 15:39 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाजी इकबाल उर्फ बल्ला, मो. अफजल, आलिशान जावेद, अब्दुल वाहिद को गैंगस्टर मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सहारनपुर के मिर्जापुर थाने में दर्ज मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह भी कहा कि याची अधीनस्थ अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करते हैं तो अदालत उसे निस्तारित करे और अर्जी के निस्तारण या दो माह तक याचियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने हाजी इकबाल व उनके परिवारवालों की अर्जी पर दिया है। याचियों का कहना था कि जिन आपराधिक केसों के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया गया है।

उन सभी में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सरकारी वकील ने कहा कि उनका लंबा आपराधिक इतिहास है और वे गंभीर अपराधी हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। इससे पहले भी इन लोगों ने याचिका की थी। राहत नहीं मिलने पर यह अर्जी दी है। इस पर कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि याचियों को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है।

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