आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है।

Update: 2022-05-10 14:09 GMT

आजम खान 

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। बात दें कि आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में पांच मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खुली अदालत में फैसला सुनाया।

आजम खान (Azam Khan Bail) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन आजम खान अभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। बात दें कि आजम जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कोर्ट ने पांच मई को आजम खान की ओर से एडवोकेट इमरान उल्लाह और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को तीन घंटे तक सुनने के बाद जमानत पर निर्णय सुरक्षित किया था। उसके पूर्व चार दिसम्बर 2021 को भी कोर्ट ने जमानत अर्जी पर कई दिन की लंबी सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया था।

Tags:    

Similar News