हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से झटका, सजा पर रोक की अर्जी खारिज, विधायकी रद्द रहेगी, अब रामपुर में होगा उप-चुनाव

कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि रामपुर में उपचुनाव कराए जाएंगे और आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी।

Update: 2022-11-10 12:11 GMT

उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। रामपुर जिला कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। आजम खान की तरफ से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि रामपुर में उपचुनाव कराए जाएंगे और आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी। आपको बता दें कि सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को दोषी माना था और उन्हे 3 साल की सजा सुनाई थी।

विस्‍तार से जानिए पूरा मामला

गौरतलब है कि आजम खान को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले ही दिन आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में चुनाव की घोषणा भी कर दी। इस घोषणा के बाद आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अपील का मौका भी नहीं दिया गया और सीट रिक्त घोषित करते हुए चुनाव का ऐलान कर दिया गया। आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में अपील का मौका दिया था। सेशन कोर्ट को अपील पर फैसला भी देने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।

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