DSP तंजील अहमद हत्याकांड में दोषी मुनीर और रेयान को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानें- क्या है पूरा मामला

बिजनौर में NIA के DSP तंजील अहमद हत्याकांड में दोषी मुनीर और रेयान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है।

Update: 2022-05-21 10:41 GMT

बिजनौर में NIA के DSP तंजील अहमद हत्याकांड में दोषी मुनीर और रेयान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। 2016 में पुरानी रंजिश में तंजील व उनकी पत्नी का मर्डर किया था। डीजे कोर्ट पांच के जज डॉ. विजय कुमार तालियान ने दोनों को फांसी की सजा का एलान किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था।

वहीं, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बाकी आरोपी तंजीम, जेनी और रिजवान को बरी करने का फैसला लिया है। 2 अप्रैल 2016 को मुख्य आरोपी मुनीर और रैय्यान ने गोली बरसाकर एनआईए अफसर तंजील और उनकी पत्नी फरजाना को गोली बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था। 

वह अपनी कार में एक शादी समारोह से लौट रहे थे, उसी वक्‍त मोटरसाइकिल पर हमलावर आए और उन्‍हें 21 गोलियां मारीं। हमले में अहमद की पत्‍नी फरजाना घायल हुई थी, बाद में पत्नी ने भी दम तोड़ दिया था। तंजील एनआईए में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। जिस वक्‍त पर उन पर हमला किया गया, उस वक्‍त उनके साथ पत्नी फरजाना और दो बच्‍चे भी थे।

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