ज्ञानवापी सर्वे मामले पर कोर्ट का फैसला, नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट (Civil Court) ने अपना फैसला सुना दिया है।

Update: 2022-05-12 09:16 GMT

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट (Civil Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि इस मामले में तीन दिनों तक एक-एक तथ्य ध्यान से सुनने के बाद आज सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। बता दें कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। साथ ही कोर्ट ने अजय मिश्र के साथ दो सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए गए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कई बातें साफ की है। कई अहम बिंदुओं को स्पष्ट किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर चल रहे विवाद पर कोर्ट ने कहा है कि पूरी मस्जिद का सर्वे होगा।

Tags:    

Similar News