पूर्व विधायक अजीम भाई को दस साल की सजा

सांसद फूलन देवी की हत्या के विरोध में वर्ष 2001 में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल आगजनी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक अजीम भाई को दस साल की सजा दी है.

Update: 2020-01-30 06:06 GMT

अजीम भाई को दस साल की सजा एवं दस हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अभिरक्षा में उन्हें जेल भेज दिया गया। सांसद फूलनदेवी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आगजनी का आरोप था।

मामला थाना उत्तर से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 जुलाई 2001 को समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर से सदर बाजार बंद कराने का आह्वान किया गया था। दोपहर करीब एक बजे संजय यादव, मंसाराम और अजीम मिया के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराते हुए सुभाष तिराहे पर सड़क पर बैठ गए और जाम लगा दिया।

इन लोगों ने फूलन देवी की हत्या के विरोध में नगर मैजिस्टेªट को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद यह तीनों लोग सुहाग नगर की तरफ जाने लगे तभी इन्होंने आगरा की तरफ से आ रही एक रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया, जिससे सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई।


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