बसपा से बगावत करके कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बड़ा झटका, MLC की सदस्यता से अयोग्य घोषित

23 जनवरी 2015 को सिद्दीकी BSP के टिकट पर विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे।

Update: 2020-07-21 14:17 GMT

लखनऊ : बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बड़ा झटका लगा है. उन्हें विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। बसपा की ओर से दाखिल याचिका पर विधान परिषद सभापति ने उन्हें अयोग्य घोषित किया है। 23 जनवरी 2015 को सिद्दीकी BSP के टिकट पर विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे। 

बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी विधान परिषद के चेयरमैन को बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद से सदस्यता समाप्त किये जाने की बसपा की अर्जी पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने दिनेश चंद्रा की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया था।

याची की ओर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि सदस्यता समाप्त करने की मांग वाली अर्जी पर तीन माह के भीतर फैसला सुना देना चाहिए लेकिन यूपी विधान परिषद के चेयरमैन ने 29 मई 2019 को नसीमुददीन सिद्दीकी की सदस्यता समाप्त करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था जो कि एक साल पूरा होने के बाद भी नहीं आया है। याचिका में कहा गया कि नसीमुददीन बसपा के टिकट पर 23 जनवरी 2015 को विधान परिषद सदस्य बने थे। उन्होने 22 फरवरी 2018 को बसपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिसके बाद नेता बीएसपी विधान परिषद यूपी ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधान परिषद के चेयरमैन के समक्ष याचिका दी।

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