बिना अनुमति नहीं निकाल सकते जुलूस, योगी सरकार का नया आदेश

करौली, खरगोन, खंभात सहित देश के अन्य शहरों में भड़की हिंसा से सबक लेते हुए योगी सरकार ने ऐहतियाती कदम उठाए हैं। 

Update: 2022-04-19 04:58 GMT

करौली, खरगोन, खंभात सहित देश के अन्य शहरों में भड़की हिंसा से सबक लेते हुए योगी सरकार ने ऐहतियाती कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्था या सामाजिक संगठन अब अब बिना इजाजत के शोभायात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए यूपी सरकार की ओऱ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ताजा आदेशों पर प्रशासन को अमल करने का आदेश दिया गया है।

योगी सरकार की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा है कि अब सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी जो पारंपरिक हों, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। कोई शोभायात्रा/धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति-सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए।

बता दें कि रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा में हिंसा हुई थी। हिंसा की इन तमाम घटनाओं के बाद यूपी सरकार की ओऱ से नए आदेश जारी किए गए हैं। इसमें जोर दिया गया है कि सिर्फ परंपरागत जुलूसों को निकालने की परमिशन दी जाएगी. नए आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूसरी तरफ हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। हिंसा मामले में पुलिस अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस हिंसा में शामिल दो नाबालिग भी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस के मुताबिक जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से 8 लोग पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हो चुके हैं। सीसीटीवी और दूसरे सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। घटनास्थल से पुलिस को 3 पिस्तौल और 5 तलवारें मिली हैं।

जहांगीरपुरी में हिंसा के मामले में फायरिंग करने वाले सोनू शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद 17 अप्रैल को सोशल मीडिया पर हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें नीला कुर्ता पहने शख्स फायरिंग कर रहा था. इसकी पहचान सोनू शेख के रूप में हुई है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 28 वर्षीय सोनू शेख जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला है. दिल्ली पुलिस पहले ही सोनू के भाई को हिरासत में ले चुकी है।

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