जिले में धारा 144 लागू शरारती तत्वों को चिह्नित करने के निर्देश- DM जसजीत कौर

Update: 2022-03-09 08:27 GMT

जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 मतगणना और आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जिले में पांच मई तक 144लागू की है।

डीएम ने बताया कि मतगणना, होली, शबे बरात, चेटीचंद जयंती, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज जयंती, रामनवमी, डा. भीमराव आंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, चंद्रशेखर जयंती व अलविदा रमजान, ईद-उल-फितर, परशुराम जयंती तथा विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश चार मई तक (यदि इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता) प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

इस आदेश का अनुपालन शामली सीमा के तहत स्थित थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में सुनिश्चित कराएंगे। शरारती तत्वों को चिह्नित करने के निर्देश,डीएम ने कहा कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति धरना-प्रदर्शन नहीं करेगा। मतगणना स्थल या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेगा। मतगणना से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डाली जाएगी। मतगणना स्थल के 500 मीटर के दायरे में कोई शिविर नहीं लगाया जाएगा। सरकारी विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे।

किसी विजयी प्रत्याशी के पक्ष में जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगाकोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या संस्था मतगणना स्थल/सार्वजनिक संस्थान/ कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आसपास जुलूस, धरना अथवा भीड़ एकत्रित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरुद्ध नहीं करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा। कोई भी सभा रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित एसडीएम अपनी तहसील के सक्षम प्राधिकारी होंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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