सपा सांसद आजम खान को कोर्ट से लगा झटका, डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज

यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में कोर्ट ने आजम खां के अधिवक्ता की ओर से लगाए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है...

Update: 2022-03-08 02:40 GMT

समाजवाद पार्टी के सांसद आजम खां को कोर्ट में झटका लगा है। बता दें कि यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में कोर्ट ने आजम खां के अधिवक्ता की ओर से लगाए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। वहीं अब उन पर आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए नौ मार्च को सभी आरोपियों को तलब किया गया है। दूसरी ओर डुंगरपुर में मकान खाली कराने के नाम पर हुई मारपीट व लूटपाट के मामले में आरोप तय करने के मामले में बचाव पक्ष की ओर से फिर से आपत्ति दाखिल हुई है। इन मामलों में अब 11 मार्च को सुनवाई होगी।

सपा सांसद आजम खां और पूर्व सीओ सिटी आले हसन समेत कई सपाइयों के खिलाफ कोतवाली थाने में चार अलग अलग मुकदमें दर्ज कराए गए थे। इन मुकदमों में आरोप है कि बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट करने और मारपीट की गई। इन मुकदमों में पुलिस की ओर से पूर्व में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। यह मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमें में अब सभी पर आरोप तय होने हैं। इससे पहले सपा सांसद के अधिवक्ताओं की ओर से आरोपों पर आपत्ति दाखिल की थी,जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में अदालत ने यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में आपत्ति खारिज कर दी,जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को नौ मार्च को तलब किया है। आरोपियों की मौजूदगी में ही आरोप तय होंगे। दूसरी ओर डुंगरपुर मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से पूर्व में दाखिल आपत्ति पर दूसरी आपत्ति दाखिल की गई,जिस पर 11 मार्च को सुनवाई होगी। डुंगरपुर प्रकरण के एक और मामले में आपत्ति दाखिल की गई,जिस पर 14 मार्च को सुनवाई होगी।

Tags:    

Similar News