राजीव गांधी हत्याकांडः मद्रास हाईकोर्ट से नलिनी को मिली 30 दिन की पैरोल

साल 1998 में विशेष अदालत ने उसे और 25 अन्य को राजीव हत्याकांड का दोषी पाया था

Update: 2019-07-05 10:11 GMT

नई दिल्ली : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को कोर्ट से पैरोल मिल गई है. मद्रास हाईकोर्ट से उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली है. अब जल्द ही वह जेल से बाहर आ जाएंगी. उन्होंने रिहाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया था. नलिनी जेल में 25 साल काट चुकी है.

गौरतलब है कि नलिनी को 14 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था. साल 1998 में विशेष अदालत ने उसे और 25 अन्य को राजीव हत्याकांड का दोषी पाया था. नलिनी का पति मुरुगन भी इसी मामले में जेल में बंद है. साल 2000 में महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद नलिनी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला गया था.


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