गौतमबुद्ध नगर में 31 मई तक धारा 144 लागू, जानें ऐसा क्यों?

Update: 2022-05-02 05:41 GMT

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 अब 31 मई तक के लिए लागू कर दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी के मद्देनजर शासन ने यह फैसला किया है।

गौरतलब है कि दिल्‍ली और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। यूपी सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू करने के साथ ही लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा को भी सर्तक किया गया है। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने टीम-9 के साथ उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 

उत्तर प्रदेश में रविवार को 269 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 218 संक्रमित सही भी हुए हैं। अब प्रदेश में 1587 सक्रिय केस हैं। नए मिले मरीजों में गौतमबुद्धनगर में 117, गाजियाबाद में 55, लखनऊ में 26 और आगरा में 15 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं।

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्‍नर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि एक मई से जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके तहत अब किसी भी सार्वजनिक स्‍थल पर बिना पूर्व अनुमतिके विरोध-प्रदर्शन, भूख हड़ताल या अन्‍य किसी ऐसे आयोजन जिसमें भीड़ जुटने वाली हो, नहीं किया जा सकेगा।

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